बांसपानी सरपंच के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव खारिज
बैतूल। ग्राम पंचायत बांसपानी के सरपंच सोनू उइके के खिलाफ उपसरपंच मनीराम यादव व पंचों द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव को नियम विरुद्ध मानते हुए अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल ने खारिज कर दिया।
उपसरपंच मनीराम यादव व 14 पंचों के हस्ताक्षरित इस अविश्वास प्रस्ताव को 29 जनवरी 2025 को एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। लेकिन, मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1983 की धारा 21(3)(एक) के अनुसार, किसी भी सरपंच या उपसरपंच के पद ग्रहण करने के ढाई वर्ष के भीतर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।
सरपंच सोनू उइके ने 2 अगस्त 2022 को पदभार ग्रहण किया था, जबकि अविश्वास प्रस्ताव 29 जनवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया। यह अवधि ढाई वर्ष से पहले की होने के कारण प्रस्ताव को नियम विरुद्ध मानते हुए अनुविभागीय अधिकारी बैतूल ने खारिज कर दिया।
इस निर्णय की सूचना कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल, तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैतूल को भी भेजी गई है। इस फैसले से सरपंच सोनू उइके को बड़ी राहत मिली है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पंचों को निराशा हाथ लगी है।